Haryana Private Sector Reservation

Haryana Private Sector Reservation: अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश, देखें HC के फैसले का क्या हुआ?

Supreme Court on Haryana Private Sector Reservation

Haryana Private Sector Reservation

Haryana Private Sector Reservation : हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के लोगों को 75% आरक्षण (75 Percent quota for locals in Haryana Private Jobs) देने वाले राज्य सरकार के प्रावधान पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी, उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की रोक को रद्द कर दिया| इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एचसी को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने का फरमान सुनाया| वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हरियाणा सरकार को इस मामले को लेकर बड़ी राहत मिली है|

3 फरवरी को HC ने लगाई रोक....

बतादें कि,  निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के लोगों को 75% आरक्षण देने वाले सरकार के प्रावधान के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी| जिस पर जब 3 फरवरी को HC ने सुनवाई की और दलीलों को सुना तो हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दे दिया | हाईकोर्ट ने ऐसे  प्रावधान पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया| दरअसल, दाखिल याचिका में कहा गया था कि कार्य कौशल और योग्यता की आधार पर नौकरी में लोगों को रखा जाना चाहिए| न कि विशेष रूप से आरक्षण के आधार पर| अगर ऐसा होता है तो इससे एक तरफ जहां निजी क्षेत्र में नौकरीदाताओं के अधिकारों का हनन होगा तो वहीं दूसरी ओर नौकरी लेने वाले कई लोग इससे वंचित होगें और ये उनके भी अधिकार का हनन होगा|

फिर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख...

इधर, हाईकोर्ट के फैसले से मायूस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहाँ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी| जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आपके सामने है|

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुष्यंत चौटाला शायराना अंदाज में...

वहीं, अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हरियाणा सरकार को राहत मिली है तो इसपर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है| चौटाला शायराना अंदाज में दिखे हैं| डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया - ''हम मंज़िल नहीं चुनते रास्ते आसान देखकर, हम छोड़ते नहीं है कश्तियाँ तूफ़ान देखकर''| इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई '75% जॉब्स फॉर लोकल' के मामले हमारी फिर जीत हुई है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है. मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि यह कानून सभी के हित में है और इसपर राजनितिक मंशा से अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए|

बतादें कि, इसके पहले जब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी तो इस पर भी दुष्यंत चौटाला की तत्काल प्रतिक्रिया सामने आई थी| दुष्यंत चौटाला ने कहा था - ''हम हरियाणवी युवाओं के रोजगार के अवसरों के लिए लड़ते रहेंगे #75% आरक्षण...'' बतादें कि, JJP नेता दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे पर हमेशा ही बात करते आये हैं| हरियाणा में इस समय BJP-JJP गठबंधन वाली हरियाणा सरकार (Haryana Government) है|